UP Voter List 2026: 10 अप्रैल को आएगी अंतिम मतदाता सूची, नाम कटने पर डीएम के पास ऐसे करें अपील



UP Voter List 2026: 10 अप्रैल को आएगी अंतिम मतदाता सूची, नाम कटने पर डीएम के पास ऐसे करें अपील

लखनऊ, एजेंसी। उत्तर प्रदेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए मतदाता पुनरीक्षण का कार्य अंतिम चरण में है। निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, प्रदेश में अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 10 अप्रैल 2026 को किया जाएगा। इस बार विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) अभियान के चलते करीब 6 से 7 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने की संभावना जताई जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन नागरिकों के नाम किन्हीं कारणों से मतदाता सूची से काट दिए जाएंगे, उन्हें इसके विरुद्ध अपील करने का पूरा अधिकार दिया जाएगा।

नाम कटने पर अपील की प्रक्रिया और समय सीमा

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, यदि किसी व्यक्ति का नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं है या काट दिया गया है, तो वह सूची प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी यानी डीएम के समक्ष अपनी अपील प्रस्तुत कर सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी इस मामले की जांच कर उचित निर्णय लेंगे। यदि कोई व्यक्ति डीएम द्वारा लिए गए निर्णय से भी संतुष्ट नहीं होता है, तो उसके पास एक और विकल्प मौजूद रहेगा। ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी का फैसला आने के 30 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास अपील दायर की जा सकती है।

करोड़ों मतदाताओं के डेटा का हुआ मिलान

गौरतलब है कि 27 अक्तूबर को फ्रीज की गई मतदाता सूची में उत्तर प्रदेश के कुल 12.55 करोड़ मतदाताओं के नाम दर्ज थे। निर्वाचन प्रक्रिया को त्रुटिहीन बनाने के लिए वर्ष 2003 की मतदाता सूची से इसका मिलान किया गया। इस प्रक्रिया के दौरान लगभग 1.04 करोड़ नामों का मिलान पुराने डेटा से नहीं हो सका, जबकि 2.22 करोड़ प्रविष्टियों में तार्किक त्रुटियां पाई गईं। इन सभी मामलों में संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए थे। वर्तमान में नोटिस की सुनवाई और साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शत-प्रतिशत पूरी हो चुकी है और अब केवल अंतिम प्रकाशन का इंतजार है।

मतदाता सूची में 'विलोपित' श्रेणी की पहचान

इस बार मतदाता सूची के प्रारूप में भी पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखा गया है। जिन मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाएंगे, उनके नाम सूची में अपने निर्धारित क्रमांक पर ही बने रहेंगे, लेकिन उनके सामने वाले कॉलम में स्पष्ट रूप से 'विलोपित' (Deleted) अंकित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही नाम हटाने का ठोस कारण भी कोड के माध्यम से दर्शाया जाएगा। इसमें मृतक के लिए 'E', स्थानांतरित के लिए 'S', पुनरावृत्ति के लिए 'R', लापता के लिए 'M' और अयोग्य पाए जाने पर 'Q' कोड का प्रयोग किया जाएगा। प्रत्येक बूथ की मतदाता सूची के अंतिम पृष्ठ पर हटाए गए कुल मतदाताओं की संख्या का विवरण भी दर्ज होगा।

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