औरैया: पूर्व MLC कमलेश पाठक को गैंगस्टर एक्ट में 6 साल की कैद, 8 अन्य दोषियों को भी सजा
औरैया। जनपद के बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी और समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कमलेश पाठक को 6 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले में संलिप्त 8 अन्य दोषियों को भी 5-5 साल की जेल की सजा मुकर्रर की है।
भारी जुर्माने के साथ सुनाई गई सजा
विशेष न्यायालय ने न केवल जेल की सजा सुनाई, बल्कि आर्थिक दंड भी लगाया है। मुख्य दोषी कमलेश पाठक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि अन्य सभी 8 दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका गया है। हालांकि, इस मामले में आरोपी गनर अवनीश प्रताप को साक्ष्यों के अभाव में कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है।
2020 के सनसनीखेज हत्याकांड से जुड़ा है मामला
यह पूरा विवाद 15 मार्च 2020 को औरैया के मोहल्ला नारायनपुर स्थित पंचमुखी मंदिर परिसर में हुए दोहरे हत्याकांड से शुरू हुआ था। इस वारदात ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था। घटना के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 11 जुलाई 2020 को तत्कालीन कोतवाल की तहरीर पर कमलेश पाठक समेत 11 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
कड़ी सुरक्षा के बीच हुई पेशी
फैसले के वक्त सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सभी आरोपियों को प्रदेश की अलग-अलग जेलों से लाकर कोर्ट में पेश किया गया। कमलेश पाठक वर्तमान में आगरा जेल में निरुद्ध हैं, जबकि उनके भाई संतोष पाठक, रामू पाठक और अन्य सहयोगी भी विभिन्न कारागारों में बंद हैं। सजा के ऐलान के तुरंत बाद सभी दोषियों को वापस पुलिस अभिरक्षा में संबंधित जेलों के लिए रवाना कर दिया गया।
इन दोषियों पर गिरी न्याय की गाज
न्यायालय द्वारा सजा पाने वालों में पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक के अलावा उनके भाई संतोष पाठक व रामू पाठक, कुलदीप अवस्थी, विकल्प अवस्थी, राजेश शुक्ल, शिवम अवस्थी, आशीष दुबे और रविंद्र उर्फ लाला चौबे शामिल हैं। मामले के एक अन्य आरोपी के किशोर होने के कारण उसकी सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में अलग से चल रही है। लंबे समय तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद आए इस फैसले को क्षेत्र में कानून के इकबाल की जीत के रूप में देखा जा रहा है।

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